- Bulb Base: B22
- Color Temperature: 6500K
- Lumen: 806
- Equivalent Wattage: 70 watts
- Low energy consumption and non-dimmable
- Lifetime of 15,000 hours and UV and IR free light
- Up to 40 percent energy saving (compared to CFL)
जन आधार “एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान” योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के निवासियों एवं परिवारों की जन-सांख्यिकीय एवं सामाजिक-आर्थिक सूचनाओं का डेटाबेस तैयार किया जाना है एवं जन आधार कार्ड के माध्यम से परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान तथा पता दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान करना है।
राज्य के सभी निवासी एवं परिवार जन आधार कार्ड का पंजीयन करवाने व जन आधार कार्ड प्राप्त करने हेतु पात्र है। प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकिय परिवार पहचान संख्या एवं सदस्यों को 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या सहित बहुउद्देशीय जन आधार कार्ड नि:शुल्क प्रदान किया जायेगा। भविष्य में विभिन्न प्रकार की जन कल्याण की योजनाओं के लाभ/सेवाओं को इस कार्ड के आधार पर हस्तांतरित किया जायेगा।
परिवार द्वारा निर्धारित 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को परिवार की मुखिया बनाया जायेगा। यदि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला नही हैं तो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरूष मुखिया हो सकता है l
नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप जन आधार कार्ड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं
अपने परिवार का जन आधार कार्ड बनवाने एवं पहले से बने जन आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का सुधार करवाने हेतु हमारे प्रतिष्ठान प्राइम सर्विसेज पर संपर्क करें जिसका पता आपको इस वेबसाईट के Contact Us मेनू में मिल जायेगा
ई-श्रम कार्ड
दोस्तों पिछले साल 26 अगस्त 2021 को भारत सरकार द्वारा असंगठित कामगारों के लिए एक योजना लागू की है जिसे हम ई-श्रम के नाम से जानते हैं आइए किसके बारे में और अधिक जानते हैं इसके क्या फायदे हैं और किन-किन लोगों का इसमें हम पंजीकरण कर सकते हैं.
इस कार्ड में हम असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पंजीकरण या नामांकन कर सकते हैं असंगठित क्षेत्र के अंदर सभी प्रकार के मजदूर जैसे कि धोबी, नाई, सब्जी बेचने वाले, दूध बेचने वाले, छोटे-मोटे कारीगर, छोटे दुकानदार, मोची एवं सभी प्रकार के मजदूर जिनकी आय अनिश्चित है या नियमित रूप से नहीं होती, आते हैं.
यह श्रम कार्ड पूरे भारत में स्वीकार्य होगा |
ई-श्रम कार्ड पूरे भारत में स्वीकार्य होगा
पीएमएसबीवाई के तहत दुर्घटना बीमा कवरेज
मिलेगा
दुर्घटना से हुई मृत्यु अथवा स्थाई रूप से
विकलांग होने पर 2 लाख रुपये
आंशिक रूप से विकलांग होने पर 1 लाख
रुपये की अनुदान राशि प्राप्त होगी
विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभों का
वितरण ई-श्रम के द्वारा किया जाएगा
आपदा या महामारी जैसी कठिन परिस्थितियों में केंद्र व राज्य सरकारों से
मदद प्राप्त करने में होगी आसानी |
आइये जानते हैं इस योजन में आवेदन एवं नामांकन के लिए किन -किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है एवं इसकी अन्य शर्तें /नियम क्या हैं -
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
बैंक पासबुक
आधार से जुडा मोबाइल नम्बर
नियम एवं शर्तें :-
आयु - 16 से 59 वर्ष |
व्यक्ति आयकर दाता नहीं होना चाहिए |
व्यक्ति की भविष्य निधि (PF) कटोती नहीं होनी चाहिए |
ESI (कर्मचारी राज्य बीमा) में नामांकन नहीं होना चाहिए |
ई-श्रम से जुड़ें, आगे बढ़ें
जन आधार कार्ड जन आधार योजना परिचय एवं उद्देश्य जन आधार “एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान” योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के निवासियों एवं...