जन आधार “एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान” योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के निवासियों एवं परिवारों की जन-सांख्यिकीय एवं सामाजिक-आर्थिक सूचनाओं का डेटाबेस तैयार किया जाना है एवं जन आधार कार्ड के माध्यम से परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान तथा पता दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान करना है।
राज्य के सभी निवासी एवं परिवार जन आधार कार्ड का पंजीयन करवाने व जन आधार कार्ड प्राप्त करने हेतु पात्र है। प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकिय परिवार पहचान संख्या एवं सदस्यों को 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या सहित बहुउद्देशीय जन आधार कार्ड नि:शुल्क प्रदान किया जायेगा। भविष्य में विभिन्न प्रकार की जन कल्याण की योजनाओं के लाभ/सेवाओं को इस कार्ड के आधार पर हस्तांतरित किया जायेगा।
परिवार द्वारा निर्धारित 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को परिवार की मुखिया बनाया जायेगा। यदि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला नही हैं तो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरूष मुखिया हो सकता है l
नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप जन आधार कार्ड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं
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